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अगर कोई लगातार तीन वर्ष तक ITR फाइल करता है, तो उस शख्स की दुर्घटना में मौत होने की स्थिति में सरकार उसकी औसत सालान आय की 10 गुना राशि मुआवजे के रूप में देने को बाध्य है।
Factors
veracity
Political Leaning
Date published
2021-07-09